कीटनाशक विक्रेताओं को बीएससी से छूट, अब एक वर्ष का डिप्लोमा करना होगा

खाद, बीज, दवा एवं कीटनाशक विक्रेताओं को शासन की तरफ से कीटनाशक बेचने के लिए बीएससी स्नातक से छूट मिल गई है। अब वे कृषि विज्ञान, जैव रसायन या जैव प्रौद्योगिकी से संबंधित विषय में स्नातक की बजाय एक वर्षीय डिप्लोमा कर यह व्यापार कर सकते हैं।इसी माह प्रकाशित शासन के गजट नोटिफिकेशन में यह संशोधन किया गया हैं।

इधर ऑल इंडिया एग्रो इनपुट डीलर एसोसिएशन के राष्ट्रीय कार्यकारिणी सदस्य एवं उज्जैन जिला संघ सचिव संजय रघुवंशी का कहना है कि एसोसिएशन इस आदेश से असंतुष्ट है। एसोसिएशन का कहना है कि पुराने लाइसेंसधारियों को अनुभव के आधार पर इस डिप्लोमा से भी छूट प्रदान की जाए, क्योंकि वे 30- 40 वर्षों से इस व्यवसाय से जुड़े हैं और इनकी उम्र 60-70 वर्ष हो गई हैं। अब डिप्लोमा करना संभव नहीं है।

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